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ट्रैक्टर खरीद पर मिल रही है 50 फीसदी की भारी छूट, ये है सरकारी योजना, कैसे करे पंजीकरण जाने डिटेल्स

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SMAM yojna 2025 : हाल ही में कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन यानि SMAM स्कीम के तहत मध्य प्रदेश के किसान नए ट्रैक्टर की खरीद भारी छूट के साथ कर सकते हैं, इसके लिए आवेदन कैसे करे एवं आवेदन हेतू जरूरी कागजात एवं हेल्पलाइन नंबर सहित कितनी सब्सिडी मिलेगी संपूर्ण जानकारी आज इस लेख में हम जानेंगे.

SMAM yojna 2025 से किसान ट्रैक्टर पर ले छूट

जैसा कि विदित है कि भारत एक प्रमुख कृषि प्रधान देश बना हुआ है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से कृषि एवं कृषि कार्यों से जुड़े व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, कृषि का योगदान लगातार बढ़ा है एवं इस समय 20 फीसदी तक भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान है।

किसानों को खेती करने हेतू ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर से जुड़े कृषि यंत्र की जरूरत काफी बढ़ गई है, हालांकि कृषि ही नहीं औद्यौगिक क्षेत्र में भी ट्रैक्टर का महत्व काफी बड़ा है, यानि ट्रैक्टर को इस समय खेती के अलावा भी अनेक व्यवसायों में उपयोग किया जा रहा है।

ट्रैक्टर का उपयोग कई कार्यों जैसे सामान की ढुलाई, खेत की जुताई, और इसके अतिरिक्त कई कृषि संबंधित कार्य जैसे थ्रेसिंग, बिजाई आदि के उपकरण लगाकर ट्रैक्टर से किए जा सकते हैं। इसी वजह से कृषि उपकरण के क्षेत्र में ट्रैक्टर को एक आधारभूत उपकरण माना गया है।

उधर ट्रैक्टर की कीमतें काफी अधिक होने के चलते छोटे एवं सीमांत किसान नया ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते है। ऐसे में सरकार किसानों की आय बढ़ाने एवं मदद करने के लिए कई प्रकार की योजना चला रही है।

इन्हीं योजनाओं में से एक कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (Sub-Mission on Agricultural Mechanization) यानी स्माम योजना भी है। इस योजना के अंतर्गत देशभर के पात्र किसानों को ट्रैक्टर की खरीद के लिए 20 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है।

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। आइए आपको चौपाल समाचार के इस आर्टिकल में बताते है योजना (SMAM yojna 2025) में कहां एवं कैसे कर सकेंगे आवेदन…

SMAM yojna 2025| ट्रैक्टर पर मिलती है 50% तक सब्सिडी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन यानी स्माम योजना के तहत देश के पात्र किसानों को 20 से 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ ट्रैक्टर के लागत मूल्य पर दिया जाता है।

उदाहरण के लिए यदि आप 5 लाख रुपए तक का ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं और आपने इस योजना के तहत अप्लाई किया है तो आपको ट्रैक्टर के लागत मूल्य पर अधिकतम 50 प्रतिशत यानी 2.5 लाख रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है। :

ऐसे में आपको ट्रैक्टर 2.5 लाख रुपए में मिल सकता है। हालांकि इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले किसान को इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कराना होता है और इसके बाद ही वे ट्रैक्टर या अन्य कृषि यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है।

SMAM किसान योजना सब्सिडी कैलकुलेटर कैसे देखें?

SMAM yojna 2025| स्माम योजना का सब्सिडी कैलकुलेटर केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पाया जा सकता है। वेबसाइट पर कैलकुलेटर का लिंक है जो होमपेज पर पाया जा सकता है।

इस पर क्लिक करने से आप कैलकुलेटर पेज पर पहुंच जाएंगे जहां आप अपना डेटा इनपुट कर सकते हैं और अपनी सब्सिडी राशि का पता लगा सकते हैं।

सब्सिडी की राशि कई कारकों पर आधारित होती है जैसे कि परिवार की आय, खेत का आकार, आदि। सटीक अनुमान प्राप्त करने के लिए, सभी प्रासंगिक जानकारी सही ढंग से दर्ज करना महत्वपूर्ण है। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, अपने परिणाम प्राप्त करने के लिए ‘गणना करें’ बटन पर क्लिक करें।

स्माम किसान योजना सब्सिडी कैलकुलेटर एक आसान उपकरण है जो किसानों को उनकी सब्सिडी राशि का अनुमान जल्दी और आसानी से लगाने में मदद कर सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक अनुमान है और वास्तविक राशि विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है।

ट्रैक्टर पर अनुदान के लिए क्या है पात्रता व शर्तें

केंद्र सरकार की कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन योजना (SMAM yojna 2025) के तहत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी है, जिन्हें पूरा करना जरूरी है। जो की इस प्रकार से है :-

इस योजना में आवेदन के लिए किसान भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही साथ किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए। ध्यान दें की, यदि किसान के पास पहले किसी अन्य ऐसी योजना के तहत कोई ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए।

ट्रैक्टर सब्सिडी हेतु आवेदन के लिए जरूरी कागजात ये रहेंगे

कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन यानी स्माम योजना (SMAM yojna 2025) के तहत आवेदन के समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं :–

लाभार्थी की पहचान के लिए आधार कार्ड

किसान का पासपोर्ट साइज फोटो

भूमि का विवरण जोड़ते समय अपलोड करने के लिए भूमि के अधिकार का रिकॉर्ड (RoR)

बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी जिसमें लाभार्थी का विवरण दिया गया हो

किसी भी पहचान प्रमाण पत्र की कॉपी (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट)

एससी/एसटी/ओबीसी के मामले में जाति श्रेणी प्रमाण–पत्र की कॉपी आदि। : SMAM yojna 2025

ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए कहां एवं कैसे कर सकते है आवेदन
ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) योजना के तहत आवेदन करने के लिए, डीबीटी पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होता है।

आवेदन करते समय, ज़रूरी जानकारी सही-सही देनी होती है। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना काफी सरल है। SMAM Scheme आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है :-

इस योजना के तहत पंजीकरण या आवेदन के लिए आपको सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://agrimachinery.nic.in/) पर जाना होगा।

यहां होम पेज पर आपको ‘Direct Benefit Transfer in Agriculture Mechanization’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपको यहां फार्मर के रूप में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए फार्मर विकल्प पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको अपने राज्य का चयन करना होगा। आधार नंबर दर्ज करना होगा और आवश्यक जानकारी भरनी होगी।

इसके साथ ही आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी।

अब अंत में फार्म को सबमिट करना होगा। इस तरह आप इस SMAM yojna 202 5योजना में आवेदन कर पाएंगे।

स्माम योजना के हेल्पलाइन नंबर | SMAM Scheme Helpline Number

उत्तराखंड – 0135- 2771881

उत्तर प्रदेश – 9235629348, 0522-2204223

राजस्थान – 9694000786, 9694000786

पंजाब – 9814066839, 01722970605

मध्य प्रदेश – 7552418987, 0755-2583313

झारखंड – 9503390555

हरियाणा – 9569012086।

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निष्कर्ष: आज के लेख में SMAM yojna 2025 के बारे में हमने आपको जानकारी दी, ऐसे ही अन्य कृषि अनाज मंडी भाव एवं तेजी मंदी रिपोर्ट के साथ साथ अन्य जानकारी आप जान सकते हैं

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