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मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना 2023-24 के तहत 50 फीसदी की भारी सब्सिडी, यहां करे आवेदन, जानें पुरी प्रक्रिया

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मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना 2023-24 के तहत इस समय किसानों को 50 फीसदी तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, देश के अधिकतर आबादी शुरु से ही खेती किसानी का कार्य करते रहें हैं, पहले खेती का कार्य किसान बैल और ऊंट के द्वारा करते थे, हालांकि जैसे-जैसे समय आगे बड़ा आधुनिक इस दौर में अब ट्रैक्टर की आवश्यकता बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे काम जल्दी भी होता है और अनाज को एक से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफी आसानी भी होती है।

बता दे की पहले के दौर और अब के दौर में खेती में बहुत अंतर हो चुका है। क्योंकि पहले किसानों के द्वारा फसल की बुवाई का कार्य लंबा समय तक रहता था। कि लेकिन अब के समय खेती में बुवाई का कार्य लंबा नहीं रहता और जल्द ही खेती करने के लिए फसल की बुवाई है वह करनी पड़ती है। और उसके लिए खेत में ट्रैक्टर की आवश्यकता बहुत ही आवश्यक हो गई है।

Tractor subsidy scheme 2023-24: इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब किसानों को ट्रैक्टर की आवश्यकता को समझते हुए सरकार के द्वारा ट्रैक्टर पर 50% तक की सब्सिडी देने का निश्चय किया है। और इसके साथ-साथ कृषि यंत्रों पर भी सब्सिडी मिलेगी। वहीं इस मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत 80 करोड रुपए का बजट सरकार की ओर से प्रावधान किया गया है।

बता दें कि किसानों को केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर अनुदान राशि कृषि यंत्रों व ट्रैक्टर पर दी जाती है। इसी कड़ी में अब किसानों को सब्सिडी के तौर पर 1112 ट्रैक्टर प्रदेश सरकार की ओर से वितरण करने का फैसला किया गया है। बता दें कि इसके अलावा 80% सब्सिडी के साथ 970 कृषि यंत्र भी किसानों को दिए जाएंगे। बता दे किसानों के हितों को देखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा लाभार्थ ट्रैक्टर वितरण योजना आरंभ किया गया है। जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ-साथ जरूरतमंद किसानों को ट्रैक्टर पर सब्सिडी देकर सरकार किसानों की खेती करने में सहायता देने हेतु 50% तक सब्सिडी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना 2023-24

What is tractor distribution scheme: किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने नई योजना ट्रैक्टर वितरण योजना आरंभ की गई है। इसी योजना के माध्यम से किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए अब 50% तक सब्सिडी दिया जाएगा और मिलने वाला पैसा इस योजना के लाभार्थियों को बैंक खातों में राशि भेजी जाएगी और प्रथम चरण के लिए सरकार के द्वारा 80 करोड रुपए तक का बजट निर्धारित किया जा चुका है। और इस योजना के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के किसानों को 1112 ट्रैक्टर के साथ-साथ 970 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी।

ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी
बता दे प्रदेश सरकार में किसानों के हितों के लिए ट्रैक्टर वितरण योजना के द्वारा 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। जिसके तहत किसानों को ट्रैक्टर की कुल लागत में लगने वाली जीएसटी का भुगतान खुद करना होगा।

वही प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी 80% तक दी जाएगा। जिसके लिए 970 कृषि यंत्र वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सब्सिडी का लाभ योजना में किन-किन लोगों को दिया जाएगा
बता दें कि इस योजना के तहत मीडिया रिपोर्ट अनुसार प्रदेश के सभी जिलों के किसानों, जल पंचायत महिला सेवा सहायता समूह किस समूह जल छाजन समितियां अन्य कृषि संगठन और लैंप्स को लाभ मिलेगा।

ये रहेगी योजना का लाभ लेने के लिए नियम और शर्तें

बता दे कि इस ट्रैक्टर के लिए किसानों को सब्सिडी लेनी हेतु प्रदेश के सभी जिलों के किसान लाभ ले सकते हैं। वही योजना के लिए लाभार्थी की आयु 18 वर्ष होना भी आवश्यक है। बता दे की अगर आप भी सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस योजना से पहले अगर आपने 7 साल पहले किसी भी ट्रैक्टर लेने के लिए सब्सिडी का उपयोग नहीं किया है। तो आप इस योजना का लाभ ले सकते। इस योजना में मिलने वाले ट्रैक्टर को आप 5 साल तक बेच नहीं सकते। जिसके लिए लाभार्थी को शपथ पत्र भी देना आवश्यक है।

ट्रैक्टर योजना के लिए जरूरी कागजात क्या आवश्यक है
ट्रैक्टर योजना में सब्सिडी लाभ हेतु किसान के पास अपना आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आय प्रमाण पत्र, जमीन की कागजात, आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर, बैंक खाता पासबुक, और पासपोर्ट साइज फोटो इन सब कागजात का होना आवश्यक है।

बता दे कि झारखंड राज्य सरकार ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के लिए आवेदन फार्म जल्द ही आरंभ होने वाले हैं। बता दे कि इस योजना के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति व वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। इसके बाद इसे कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जाएगा और कैबिनेट के द्वारा बैठक में मंजूरी मिलने के बाद किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जिसके तहत प्रदेश में ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी के साथ-साथ कृषि यंत्रों पर 80% तक का लाभ मिलेगा। योजना में फॉर्म जिस दिन से भरे जाएंगे उसके लिए आपको समय पर जानकारी हमारी वेबसाइट से आपको मिल जाएगी।

 

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Web Desk

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