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Education News: इस राज्य के 50 हज़ार शिक्षकों का होगा प्रमोशन,सेवा नियमों में संशोधन, भर्ती हेतु 40 फीसदी अंक की बाध्यता में बदलाव

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Education News: हाल ही में सेवा नियमों में संशोधन किया गया है जिसमें पहली बार विशेष शिक्षा के व्याख्याता हेतू पद सृजित किए जाने का भी एलान किया गया है, वहीं 50 हज़ार शिक्षकों का प्रमोशन का रास्ता भी साफ हो गया है।

Education News. 50 हज़ार शिक्षकों को राहत

Education News Update: आपको बता दें कि बीते की 4 साल से अटकी वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के पद हेतु अब प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है, इस हेतू हाल ही में कार्मिक विभाग द्वारा शिक्षा सेवा नियम में संशोधन किया गया है, जिसके चलते इसकी अब अधिसूचना जारी की गई, इसका असर 50 हजार वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के पद हेतू प्रमोशन हो सकेगा, इसके अतिरिक्त नए शिक्षा सेवा नियम में बताया गया है कि शिक्षा भर्तियों में अब 40 प्रतिशत अंक प्रत्येक प्रश्न पत्र में लेने की बाध्यता भी बदलाव कर दिया गया है।

 

Education News: इस समय नई शिक्षा सेवा नियम में बदलाव के बाद किसी भी नई भर्ती सर्जन हेतु होने वाली भर्ती में 40 प्रतिशत अंक लेने का नियम लागू कर दिया गया है, इससे पहले शिक्षा के क्षेत्र में व्याख्याता का पद सरजीत किया गया था साल 2021 में सेवा शिक्षा नियमों में संशोधन करते हुए व्याख्याता के पद पर प्रमोशन के लिए यूजी एवं पीजी में समान विषय का नियम लागू कर दिया गया था जिसके कारण प्रमोशन की प्रक्रिया रुक गई थी।

जिन अध्यापकों के यूजी एवम् पीजी में अलग अलग विषय के चलते बडी संख्या में प्रमोशन की प्रक्रिया रुक गया था, जो प्रक्रिया उस समय स्थिल पड़ गई थी, इस शिक्षा सेवा नियम में बदलाव के बाद अब पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो पाएगी, हाल ही में सरकार द्वारा 3 अगस्त 2023 से पहले यूजी और पीजी विषय अलग अलग होने वालों को भी राहत प्रदान की है एवम् पदोन्नति में इनको बड़ी राहत दी है।

 

इस नियम के बदलाव के बाद राजस्थान प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विपिन प्रकाश शर्मा, एवं पदोन्नति संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक श्री मुकेश मीणा व अध्यक्ष रामकेश दौसा ने इसके बारे में कहा है कि, इस नियम से अब वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के पद पर पदोन्नति आसानी से हो सकेगी जिसके चलते शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नए अवसर पैदा होंगे।

 

 

प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति में मिलेंगी राहत

Education News Update:इस नियम से पहले प्रत्येक पेपर में 40 फीसदी तक विभिन्न भर्तियों हेतू अनिवार्य था, परंतु अब नए नियम में कुल 40 फीसदी अंक लाने होंगे, जिसके चलते अनेक भर्तियों में खाली पद नही रहेगें, इस नियम में अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति को 5 फीसदी तक छूट मिलेंगी, वही प्रिंसिपल पद हेतू प्रमोशन के लिए 3 साल का अनुभव भी जरुरी होगा, इसमें एक बार के लिए 100% शिथिलता दी गई है, इसमें पहली बार विशेष शिक्षा के व्याख्याता का पद सृजित किया गया है, व्याख्याता के इस पद के लिए होने वाली भर्ती की परीक्षा स्कीम और सिलेबस भी जारी कर दिया गया।

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