किसानों को मिली ट्रैक्टर पर यह राज्य सरकार दे रही है 90% सब्सिडी जानें कैसे करें अप्लाई एवं किनको मिलेगा लाभ

Mini Tractor subsidy yojna : कृषि क्षेत्र में क्रांति को लेकर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को खेती करने में आसानी पैदा हो, एवं तकनीक का इस्तेमाल करके पैदावार को बढ़ावा जा सके, इसी कड़ी में इस समय अनेक राज्यों द्वारा कृषि यंत्र एवं मिनी ट्रैक्टर की खरीद हेतु सब्सिडी का लाभ देने हेतु विभिन्न नाम से योजना चलाई जा रही है।

Krishi Bhagya Yojana Update: कृषि कार्य हेतू उपयुक्त एवं कम कीमत पर कृषि यंत्र किसानों तक पहुंच सके, इसके लिए हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा कृषि भाग्य योजना के नाम से चलाई जा रही है, जिसमें इस समय किसान मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 90 फीसदी तक सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं, इसके अलावा अन्य कृषि यंत्र भी इस योजना के तहत खरीदने का मौका दिया जा रहा है।

इस प्रकार मिलेगा मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ | Mini Tractor Subsidy benefits to whom

* अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 90 फीसदी का लाभ ले सकते हैं।
* सामान्य क्षेणी के किसानों को मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 50 फीसदी तक लाभ मिलेगा।

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ती कीमत पर आसानी से कृषि यंत्र उपलब्ध करवाना है।

How apply for mini Tractor subsidy yojna| मिनी ट्रैक्टर हेतु आवेदन कैसे करें?

किसान मिनी ट्रैक्टर हेतु 90 फीसदी तक सब्सिडी का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, उन्हें बता दें कि कर्नाटक सरकार द्वारा यह योजना खेती कार्य में लगे किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है, इस योजना का नाम*कृषि भाग्य योजना* के तहत कृषि विभाग के नजदीकी केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं, अन्य जानकारी के लिए किसान सहायक कृषि निदेशक कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। जिस समय आप आवेदन करने जा रहे हैं, उस समय कुछ आवश्यक दस्तावेज जरूरी होने चाहिए जो इस प्रकार है….

I. पहानी (आरटीसी)
II. आधार कार्ड कॉपी
III. बैंक खाता पासबुक की प्रति
VI. दो पासपोर्ट साइज फोटो
V 100 रुपये का बॉन्ड पेपर

इन कृषि यंत्रों पर ले सकते हैं सब्सिडी का लाभ

कर्नाटक सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से मिनी ट्रैक्टर के अलावा अन्य कृषि यंत्र जैसे – पावर टिलर रोटावेटर, मिनी ट्रैक्टर, वीडर, डीजल पंप सेट, पावर स्प्रेयर, हल मिल, मोटर चालित छोटे ऑइलर व मोटर चालित मोटरकार आदि पर भी सब्सिडी का लाभ दे रही है। किसानों को इस योजना में स्प्रिंकलर सिंचाई की मशीन व औजार पर भी 90% रियायत दर पर उपलब्ध कराया जाएगा

इसके अलावा कृषि मशीनरी वह सरकार खेती में गड्ढे के चारों ओर किसानों के द्वारा तार बंदी करने पर भी सब्सिडी दिया जा रहा है। किसान गधों से पानी उठाने के लिए भी सोलर पंप सेट 10 HP व डीजल व फसलों को सिंचाई करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई यंत्रों पर भी उपलब्ध होगा। मिलने वाली इन सुविधाओं के लिए सामान्य वर्ग किसानों को 80 फीसदी और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किस है उनको 90 फीसदी सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा।

इन किसानों को मिलेगा इस योजना के तहत लाभ

किसानों की जानकारी के लिए बता दें कर्नाटक प्रदेश के रहने वाले हैं और खेती करते हैं तब आपको कृषि भाग्य योजना में पात्र के लिए खेती करने योग्य कम से कम एक एकड़ जमीन होना जरूरी है। वही वह किसान जो की पहले ही कृषि होंडा योजना या फिर किसी अन्य सरकारी योजना में लाभ प्राप्त कर चुके हैं उनको इस योजना में पात्र नहीं माना जाएगा।

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