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राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत इन परिवारों को 3 लाख तक की सहायता, जानें कैसे और किनको मिलेगा

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Rashtriya Parivarik Labh Yojana – राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार द्वारा आर्थिक एवम् कमज़ोर वर्ग के परिवारों को समय समय समय अनेक प्रकार के लाभ देती रहती है, हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा इन वर्गो को 3 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने वाली है। तो चलिए जानते हैं इसका लाभ किसे मिलेगा एवम् किस तरह लाभ लिया जा सकता है।

 

हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की गई है जिसके तहत प्रत्येक परिवार को इस योजना का लाभ दिया जाएगा यदि आप भी इस योजना हेतु आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नीचे दी जा रही है तो चलिए जानते हैं Rashtriya Parivarik Labh Yojana क्या है एवम् आवदेन की संपूर्ण जानकारी..

 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है? Rashtriya Parivarik Labh Yojana

केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लोगों की कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा भी समय समय पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब परिवार कल्याण हेतु उनकी सहायता के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को तीन लाख रुपए की आर्थिक मदद करवाई जाने की घोषणा की गई है।

इससे पहले प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता की जाती थी, परंतु अब 1 लाख रुपए तक राशी में बढ़ोतरी करते हुए 3 लाख रुपए तक कर दी गई है। इस राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, इच्छुक अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन एवम् संबंधित विभाग में जाकर कर सकते है.

इस योजना का लाभ उसे परिवार को दिया जाता है जिसकी मुखिया की मृत्यु असमय पर हो जाती है एवम् मृत्यु होने के बाद परिवार में कोई भी कमाने वाला न रहे, तो कई प्रकार की परिवार को मुश्किलें उठानी पड़ती है, ऐसे में परिवार की आर्थिक मदद हेतू सरकार द्वारा 3 लाख रुपए तक राशी का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना किनको मिलेंगी?

यदि आप उतर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते है, इस योजना के तहत उस व्यक्ति के परिवार को 3 लाख की राशी दी जाती है जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है एवम् वह गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहा है इसके तहत शहरी एवम् ग्रामीण क्षेत्रों यानि दोनो को शामिल किया गया है।

 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतू पात्रता

Rashtriya Parivarik Labh Yojana हेतू वह परिवार होगा जिनके मुखिया की मृत्यु असमय हो गई है, एवम् मृत्यु के समय उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच ररही हो, इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 56 या इससे कम हो, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों हेतू वार्षिक आय की तय सीमा 46 हज़ार या उससे कम रखी गई है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन हेतू दस्तावेज

* उतर प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र
* बीपीएल कार्ड
* मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
* आधार कार्ड
* बैंक खाता बुक
* मुखिया का इनकम प्रमाण पत्र
* पहचान पत्र (वोटर कार्ड)
* मोबाइल नंबर

 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतू आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के तहत यदि कोई परिवार लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा, या नजदीकी संबंधित विभाग समाज कल्याण विभाग में ऑफलाइन जाकर भी फॉर्म जमा करवा सकते है, यदि ऑनलाइन पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो इसके लिए समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/NFBS2022_23/index.aspx पर विजिट करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

 

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Web Desk

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