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कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत 15 यंत्रों पर एमपी सरकार द्वारा भारी सब्सिडी, नए आवेदन हुए शुरु, यहां करे आवेदन।

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कृषि यंत्र अनुदान योजना ( Krishi yantra Anudaan Yojana ) के तहत सरकार द्वारा खेती के उपकरण हेतु सरकार द्वारा आवेदन मांगे गए हैं, खेती में किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद हेतु समय समय पर लाभ प्रदान किया जाता है ताकी कम कीमतों पर यंत्रो का उचित लाभ मिले, इस हेतु मध्य प्रदेश (MP Govt.) द्वारा कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी योजना चला रही है, इस योजना के तहत एमपी सरकार द्धारा चलाई गईं  कृषि यंत्रों की खरीद पर आधी कीमतों का भुगतान करके यंत्र खरीद कर पाएंगे।

उससे पहले विधानसभा चुनाव की घोषणा के चलते काफी समय तक आचार संहिता लागू रही, जिस दौरान आवेदन को रोक दिया गया था, परंतु एक बार फिर से 15 कृषि यंत्रों की खरीद हेतु सरकार ने आवेदन मांगे है, जो अब ऑनलाइन आवेदन सरकारी वेबसाईट पर लिंक ओपन कर दिया गया है।  उन सभी 15 कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन, कागजात एवम् ऑफिशियल वैबसाइट के बारे में पुरी जानकारी के यह लेख अंत तक जरूर पढ़े।

इन कृषि यंत्र अनुदान योजना स्कीम में मिलेंगी भारी सब्सिडी

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जिन 15 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा वो इस प्रकार है..

पैडी राइस ट्रांसप्लांटर ,पावर हैरो, हैप्पी सीडर / सुपर सीडर , न्यूमेटिक प्लांटर ,हे रेक / स्ट्रॉ रेक ,बेलर ,हाइड्रॉलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर (ट्रेक्टर चलित) ,ब्रॉड बेड फरो – प्लांटर ,किसान ड्रोन ,मिनी राइस मिल ,मिनी दाल मिल ,ऑइल एक्सट्रेक्टर ,मिलेट मिल इत्यादि।

इन कृषि यंत्र पर कीतना मिलेगा अनुदान या सब्सिडी

Krishi yantra Anudaan Yojana के तहत् मध्यप्रदेश सरकार की कृषि यंत्र योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवम् महिला किसानों को लाभ दिया जायेगा। राज्य सरकार इन वर्गों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 फीसदी तक सब्सिडी दी जाती है। वही सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। राज्य के जो किसान कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हे ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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कृषि यंत्रों पर डिमांड ड्राफ्ट की होगी जरूरत

इस योजना के अंतर्गत मिलेट प्रसंस्करण प्लांट (मिलेट मिल, क्लीनर.कम ग्रेडर एलीवेटर सहित, डी स्टोनर) पशु निवारक बायो अकॉस्टिक यंत्र ( राशि रु.1000/- का डिमांड ड्राफ्ट (DD) जरूरी होगा) जबकि, शेष कृषि यंत्रों हेतु निर्धारित धरोहर राशि रु.5000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना पड़ेगा। जिसके बाद ही योजना के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

योजना में आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की आवश्यकता ?

आवेदक का आधार कार्ड ,आवेदक का आधार से लिंक मोबाइल नंबर, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो ,आवेदक बैंक खाता विवरण (पासबुक की फोटोकॉपी) ,खेत के कागजात जिसमें बी-1 की प्रति ,आवेदक का जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषक हेतु) इत्यादि।

कृषि यंत्र लेने के लिए क्या रहेगी आवेदन की प्रक्रिया

कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए विभाग की ओर से समय-समय पर लक्ष्य जारी किए जाते हैं। इस समय योजना के तहत किसानों से मांग के अनुसार श्रेणी में आवेदन मांगे गए हैं। मांग के अनुसार श्रेणी में कृषि यंत्रों के लिए भी आवेदन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही है।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी हेतु  यहां करें आवेदन

यदि आप मध्यप्रदेश के किसान है तो आप इसमें कृषि यंत्र अनुदान योजना में आवेदन कर सकते हैं। मध्यप्रदेश में किसानों को राज्य सरकार की ओर से उपरोक्त 15 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। जो किसान इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।

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